Moradabad: जानलेवा हमले में दामाद ससुर समेत तीन को पांच-पांच साल की सजा
अदालत ने हरेक पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
मुरादाबाद: मझोला में घर में घुसकर मारपीट और जान लेवा हमले में दोषी दामाद, ससुर समेत तीन को पांच-पांच साल की सजा मिली है. अदालत ने हरेक पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
शहर के मझोला क्षेत्र के अंबेडकर नगर नया गांव निवासी महावीर की पत्नी सरोज ने पड़ोसी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा कायम कराया. तहरीर में कहा कि 6 जून 2016 को पड़ोस में रह रहे दो भाई गुलाब सिंह व गेंदा सिंह में आपस में विवाद हो रहा था. वह उनका झगड़ा शांत कराने गई. महिला का हस्तक्षेप गुलाब सिंह को अखर गया. मोहल्ले से बाहर रहने वाले आशीष सिंह व राज कुमार को बुला लिया. तीनों मिलकर महिला के घर में घुस गए. लाठी डंडों व धारदार हथियार से लैस हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया. मारपीट व गाली गलौच के बीच बचाव को आए उसके बेटे अशोक पर हमलावरों ने उसपर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया. इस केस में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
सुनवाई एडीजे कोर्ट-13 जितेन्द्र सिंह की कोर्ट में हुई. अपर डीजीसी मुनीष भटनागर ने बताया कि कोर्ट में तीनों के खिलाफ साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर तीनों को देाषी करार दिया. गुलाब सिंह ससुर व आशीष दामाद है. अदालत ने गुलाब सिंह, आशीष व राज कुमार को दोषी करार दिया है. तीनों को पांच-पांच साल व 22-22 हजार रुपये के जुमाने की सजा सुनाई.
तीन भाइयों पर मारपीट का केस: पाकबड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले तीन भाइयों पर हापुड़ के युवक ने चलते वाहन पर डंडे से हमला करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है. जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुआ निवासी मोहम्मद आरिफ ने पाकबड़ा थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीते 5 को वह अपनी बहन आसमा व अन्य परिजनों के साथ अपनी इको कार में सवार होकर संभल के सिरसी जा रहा था.
पाकबड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे स्थित टीएमयू के पास पहुंचे तो अचानक पाकबड़ा निवासी जाबिर, उसके भाई जुबैर व साजिद ने अचानक चलते वाहन पर डंडे से हमला कर दिया. आरिफ और उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडो से मारपीट शुरू कर दी.