छेड़छाड़ के आरोपी को मिला तीन साल का कठोर कारावार

Update: 2023-01-17 18:32 GMT
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार पांच सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना हाइवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 9 अगस्त 2018 को समय करीब 9 बजे वह व उसकी पत्नी मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला पप्पू टेलर मौका पाकर घर के अन्दर घुस आया और अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया और उससे अश्लील हरकत की।
उसकी पुत्री ने शोर मचाया तो आस-पड़ौस के लोग आ गये। लोगों को आता देख आरोपी और दरवाजा खोलकर भाग गया। वह व उसकी पत्नी जब घर आये तो पुत्री ने रोते हुए सारी घटना बतायी। पीड़िता के पिता ने थाना हाइवे में पप्पू टेलर के विरुद्ध तहरीर दी। जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था।
सरकारी अधिवत्ता ने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पप्पू टेलर को धारा 452 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड व पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

Similar News

-->