विधायक रामचंद्र यादव को हाईकोर्ट से राहत

अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि नियत

Update: 2023-08-22 08:51 GMT

फैजाबाद: 12 वर्ष पूर्व रुदौली क्षेत्र में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव, आगजनी व जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट से जारी आदेश पर रुदौली के भाजपा विधायक रामचन्द्र यादव को राहत मिल गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 23 दिसंबर 2012 के अनुपालन में स्थगन आदेश को बढ़ाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश को रुदौली भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के अधिवक्ता ने संबंधित एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया. साथ ही इस आदेश को वापस लेने की याचना की.

इसी के साथ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अशोक कुमार दुबे ने मुकदमे में मामले की कार्यवाही स्थगित करते हुए हाईकोर्ट के 18 अगस्त 2023 के आदेश के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया को अदम तामीला वापस मंगाये जाने का भी आदेश पारित किया है. मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि नियत की है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडे ने बताया कि 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रुदौली के अल्हवाना गांव में एक दुर्गा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया. इसकी सूचना पर उपद्रव मचा था और तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली रुदौली ने भाजपा विधायक रामचंद्र यादव सहित 22 हमलावरों के विरुद्ध अपराध संख्या 1015 /12 अंतर्गत धारा 147,148, 307 जैसे कई गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज कराया था.

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