अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में घोटाले का आरोपी गिरफ्तार

Update: 2023-01-13 10:09 GMT

मेरठ: भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति की धनराशि को स्कूल के संचालकों/प्रधानाध्यापक, तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ एवं अन्य की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके अल्पसंख्यक छात्रों को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को हड़पने को लेकर आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में चल रही जांच को लेकर पुलिस ने अभियुक्त उस्मान खान पुत्र हाफिज अलाउद्दीन निवासी ए-1/453 सेक्टर-3 माधवपुरम थाना ब्रह्मपुरी द्वारा फर्जी व्यक्तियों के नाम से सोसायटी बनाकर जैड आशना पब्लिक स्कूल तारापुरी मेरठ, सोनी पब्लिक स्कूल तारापुरी मेरठ, एचएमटी जूनियर हाईस्कूल तारापुरी मेरठ, पीएसपी जूनियर हाईस्कूल नूरनगर मेरठ

एवं पंचशील पब्लिक स्कूल तारापुरी मेरठ के नाम से संचालित संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति की धनराशि 26,44,100 रुपये को संस्थाओं के संचालक और प्रधानाचार्य मौहम्मद उस्मान खान उपरोक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा संचालित प्री-मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति/कोर्स फीस की धनराशि को अपने खाते में प्राप्त गबन कर शासकीय धन की क्षति कारित की गई। अभियुक्त उस्मान खान को ईओडब्लू मेरठ सेक्टर में नियुक्त निरीक्षक नीतू राणा, निरीक्षक रण सिंह, उपनिरीक्षक महीपाल सिंह, मुख्य आरक्षी अंचल पंवार, आरक्षी मनोज एवं मुख्य आरक्षी चालक सतीश चन्द व स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

कोर्ट मेें पेश हुए पूर्व विधायक संगीत सोम

सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए और दो मामलों में अपने वारंट रिकॉल कराए। इसी तरह हस्तिनापुर से पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने भी अपने वारंट रिकॉल करा लिये। दोनों ही पूर्व विधायकों पर चुनाव आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा था। संयुक्त निदेशक अभियोजन आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट में दो पूर्व विधायकों के वारंट रिकॉल किये गए थे।

संगीत सोम के खिलाफ 951/2017 धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरा मुकदमा भी सरधना थाने से जुड़ा हुआ है। यह अपराध संख्या 361/2016 है। इसमें संगीत सोम ने यात्रा निकालने का प्रयास किया था। दोनों विधायकों के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इन नेताओं ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस संबंध में मुकदमा चल रहा है।

दवा व्यापारी की अग्रिम जमानत खारिज

न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश सिंह ने बिना लाइसेंस लिए औषधि बेचने की आरोपी कृष्णा केले पत्नी स्व. आरके केले का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक बबीता वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना परतापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह औषधि निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उसने 17 मार्च 2021 को पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त रूप से आरोपी की फर्म का निरीक्षण किया। जिसमें दवाइयों की बेचने व निर्माण करने के बारे में संबंधित कागजात लाइसेंस मांगे।

जिस पर आरोपी के पास औषधि बेचने के लिए कोई भी वैध कागजात आरोपी द्वारा नहीं दिखाया गया। आरोपी द्वारा फर्म का संचालन बिना किसी वैध दस्तावेज के बिना निर्माण लाइसेंस के किया जा रहा था। न्यायालय में आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र लगाया गया। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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