गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या, दरिंदों को सजा

थाना पुंरदरपुर क्षेत्र

Update: 2024-02-16 15:13 GMT

 जनपद के थाना पुंरदरपुर क्षेत्र में तीन साल पहले 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत ने गैंगरेप और हत्या के मामले में गांव के ही पांच दरिंदों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया।

अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में गांव के ही रहने वाले पंकज साहनी, वीरू उर्फ विवेक, गोविंद चौहान, सोनू और रामनयन राजभर को दोषी पाया। अदालत ने धारा 363, 376 डीबी, 302/149, 201 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत दोषियों को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई।
इसके साथ ही दोषियों को 90,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में बाल अपचारी पवन विश्वकर्मा को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। घटना के समय वन की उम्र 16 वर्ष से ऊपर थी। अनुसार इस मामले में सीता देवी पत्नी सुग्रीव साहनी निवासी खालिक गढ़, थाना पुरंदरपुर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार सीता देवी 12 वर्षीय पुत्री 18 जनवरी 2021 की शाम को साइकिल लेकर खालिक गढ़ टोला बैरहवा के पास खरपतवार लेने गई थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति उसे पड़कर जंगल की तरफ ले गया। इस घटना को गांव की ही रहने वाली शोभा पुत्री गौरी साहनी ने दूर से देखा था। मौके पर नाबालिग लड़की की साइकिल एवं हवाई चप्पल मिले थे।
इस शिकायत पर थाना पुरंदरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 8/ 2021 दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने 28 फरवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में सात गवाहों एवं 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।
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