Meerut: अदालत ने हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

40-40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया

Update: 2024-08-26 08:59 GMT

मेरठ: पुरानी रंजिश को लेकर वर्ष 20 में हुई हत्या के मामले में एडीजे दशम श्वेता वर्मा की अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है. हत्या के षड़यंत्र में शामिल एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया. शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा की गई.

रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम भुडरसू में पुरानी रंजिश को लेकर गांव में रहने वाले बांके बिहारी के घर पर कुछ लोगों ने 31 20 को हमला बोल दिया था. हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में बांके बिहारी के पिता विजेन्द्र सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी. बांके बिहारी ने गांव के ही रहने वाले हाकिम, लौकी उर्फ लोकेन्द्र पुत्रगण गिर्राज, कोतवाल पुत्र पूरन, दारासिंह पुत्र ज्ञासी, जसवंत पुत्र कुंजी व किसी अन्य मामले में जेल में निरुद्ध नारायण पुत्र पत्ती को हत्या के षड़यंत्र में शामिल करते हुए रिफाइनरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस ने सभी नामजदों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे दशम श्वेता वर्मा की अदालत में हुई.

एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने कोतवाल, दारासिंह, जसवंत, हाकिम व लोकेन्द्र उर्फ लौकी को विजेन्द्र की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है. षड़यंत्र में शामिल नारायण को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया.

घटना के समय नारायण सिंह किसी अन्य मामले में आगरा सेंट्रल जेल में निरुद्ध था. कोतवाल, दारासिंह व जसवंत जमानत पर थे. निर्णय सुनाए जाने के बाद उनका सजाई वांरट बना उन्हें सजा भुगतने को जेल भेज दिया. हत्या की वजह पुरानी रंजिश रही थी. फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की है.

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