Maulvi का बयान: पोलिगैमी को इस्लाम में मान्यता, असम बिल पर उठाए सवाल

Update: 2025-11-29 08:30 GMT
Lucknow लखनऊ : असम में एंटी-पॉलीगैमी बिल पास होने के बाद, लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शुक्रवार को कहा कि एक से ज़्यादा शादियां करने का कॉन्सेप्ट इस्लामिक पर्सनल लॉ का एक ज़रूरी हिस्सा बना हुआ है।
IANS से ​​बात करते हुए, मौलाना फिरंगी महली ने कहा: "भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है। धार्मिक आज़ादी एक बुनियादी अधिकार है, और हर समुदाय को आस्था से जुड़े मामलों में अपने पर्सनल लॉ को मानने का कानूनी अधिकार है।"
उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त तो देता है, लेकिन साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी लगाता है।
उन्होंने कहा, "एक से ज़्यादा शादियों का कॉन्सेप्ट इस्लामिक पर्सनल लॉ का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन इस्लाम इसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइंस भी तय करता है।"
डेटा ट्रेंड्स का ज़िक्र करते हुए, मौलाना ने आगे कहा: "अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें, तो एक से ज़्यादा शादियां करने वाले लोगों का प्रतिशत असल में माइनॉरिटी समुदाय की तुलना में ज़्यादा है।"
असम असेंबली ने गुरुवार को एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगाने वाला बिल पास कर दिया। इससे यह एक सज़ा वाला अपराध बन गया है और इसके लिए सात साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही पीड़ित महिला को मुआवज़ा देने का भी प्रावधान है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025, उत्तराखंड असेंबली द्वारा पास किए गए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल के हिसाब से राज्य में नया कानून लाने की दिशा में पहला कदम है।
बिल के नियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति जो पहली शादी के रहते हुए गैर-कानूनी तरीके से दूसरी शादी करने का दोषी पाया जाता है, उसे सात साल तक की जेल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है, उसे 10 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हालांकि, इसमें अनुसूचित जनजाति और संविधान के छठे शेड्यूल के तहत आने वाले इलाके शामिल नहीं हैं, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में आदिवासी इलाकों को ऑटोनॉमी देता है।
बिल में 'पॉलीगैमी' को ऐसे बताया गया है कि जब किसी एक पार्टी की पहले से ही शादी चल रही हो या उसका कोई जीवनसाथी हो, जिससे उसका कानूनी तौर पर तलाक न हुआ हो, या उनकी शादी कानूनी तौर पर रद्द या अमान्य घोषित न हुई हो, तो उससे शादी करना या शादीशुदा होना।
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