Mathura: दलित की हत्या में चार को उम्रकैद की सजा
पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा की गई.
मथुरा: मगोर्रा थाना क्षेत्र में दलित युवक की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने वाले चार दोषियों को एडीजे विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट मनोज कुमार मिश्रा प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है. शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा की गई.
मगोर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम हमला में रहने वाले सोरन सिंह पुत्र सूखा जाटव का 22 वर्षीय पुत्र 22 जून की सुबह करीब 6 बजे घर से शौच आदि के लिए गया था. इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला. परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे. दोपहर करीब 12 बजे राकेश का शव नगला खारी में निरंजन पुत्र समुद्र के खेत में भूसे की बुर्जी के पास पड़ा मिला था. शव की पहचान मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास भी किया गया था. मृतक के पिता सोरन सिंह ने अज्ञात के खिलाफ बेटे की हत्या करने की रिपोर्ट मगोर्रा थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद हत्या का खुलासा करते हुए नगला बर थाना मगोर्रा निवासी मुकेश, दिगम्बर, बल्ला उर्फ बलराम व बच्चू को गिफ्तार किया था. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट मनोज कुमार मिश्रा प्रथम की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि अदालत ने मुकेश, दिगम्बर, बल्ला उर्फ बलराव व बच्चू को राकेश की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन करावास और 26-26 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है.
दो अधिवक्ता निलंबित: जिला अदालत परिसर में बार एसोसिएशन की दीवार तोड़ने पर बार अध्यक्ष ने दो अधिवक्ताओं को बार से निलंबित करते हुए बार काउंसिल इलाहाबाद को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है.
बार अध्यक्ष ठा. मदन गोपाल सिंह ने बताया, जिला अदालत परिसर में बार एसोसिएशन की दीवार बनवाई गई थी. इससे दो अधिवक्ताओं ने तोड़ दिया है. दीवार तोड़ने से पूर्व दोनों ने बार एसोसिएशन को न ही कोई सूचना दी और न किसी को बताया गया, जबकि बार एसोसिएशन द्वारा निर्माण कार्य को अपनी सीमा के अंदर ही कराया जा रहा था. अध्यक्ष ने बताया, अधिवक्ता सुधीर कुमार शर्मा व राकेश शर्मा को बार एसोसिएशन की सदस्यता से निलंबित कर दिया.