मानव तस्करी मामले में पुरुष और महिला को 14 साल कैद की सजा

यूपी

Update: 2023-07-27 16:03 GMT
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में गुरुवार को एक पुरुष और एक महिला को 14 साल कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के विशेष वकील अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि विशेष POCSO न्यायाधीश मधु डोगरा ने लक्ष्मी देवी (53) और सोनू (30) को दोषी ठहराया और मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने देवी पर 80,000 रुपये और सोनू पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2018 में 10 और 12 साल की दो लड़कियों के अपने घर से लापता होने के बाद भदोही कोतवाली पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।
मामले में दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया.
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