तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती, आशीष मिश्र को हुआ डेंगू

आशीष मिश्र को हुआ डेंगू

Update: 2021-10-24 11:57 GMT

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की रविवार को तबीयत बिगड़ गई है। आशीष मिश्र मोनू को जेल से जिला अस्पताल के सेफ हाउस में भर्ती कराया गया है। मेडिकल जांच में आशीष एनएस1 ([डेंगू) पॉजिटिव मिले हैं।


उधर जिला अस्पताल में भर्ती करते वक्त आशीष मिश्र का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जिसमें उनका रैंडम शुगर लेवल बढ़ा मिला। उनका शुगर लेवल 202 मिला, जबकि 140 नॉर्मल होता है।

आशीष मिश्र मोनू की जांच टीम ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट में जांच टीम को पूछताछ के लिए आशीष मिश्र की 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दी थी।

जेलर पंकज सिंह ने बताया कि शनिवार को पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर गई थी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने आशीष मिश्र को वापस जेल में दाखिल कर दिया है। मेडिकल में उनकी तबीयत खराब मिली है, जिसमें प्रथम दृष्टया डेंगू के लक्षण दिखे हैं। एक सैम्पल रिपोर्ट जांच के लिए लखनऊ भेजी गई है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में तीन अक्तूबर 2021 को हुई हिंसा में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें चार किसान, दो भाजपा कार्यकर्ता, एक ड्राइवर व एक पत्रकार शामिल है। इस मामले में दोनों पक्षों से दो मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें एक पक्ष से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, जिनसे पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है।
लखीमपुर खीरी बवाल: मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दोबारा रिमांड मंजूर
इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दोबारा रिमांड मंजूर हुई थी। शुक्रवार को 24 अक्तूबर 5:00 बजे तक की रिमांड मिली थी। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, जज ने दो दिन रिमांड की मंजूरी दे दी।

इससे पहले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में सीजेएम अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद आशीष मिश्र मोनू ने जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए पेश किया था।

जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताते हुए आशीष मिश्र मोनू ने बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।


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