Maharajganj: अदालत ने पुरानी रंजिश में हत्या के दोषियों को 10 साल की सजा सुनायी
"अदालत का फैसला"
महाराजगंज: नौ साल पहले पुरानी दुश्मनी के चलते हुई हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत का फैसला
अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने बुधवार को अयेशा (21), अशोक (23) और राजेश (20) को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना 20 अप्रैल 2016 की है, जब पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते राहुल की हत्या कर दी गई थी। राहुल की मां ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
न्याय की लड़ाई के बाद सजा
मामले की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। पुलिस का कहना है कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।