महंत नरेंद्र गिरी मौत: आनंद गिरी के खिलाफ CBI की चार्जशीट, जानें क्या कहा?

Update: 2021-11-20 10:59 GMT

प्रयागराज. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी (Mahant Narendra Giri) की संदिग्ध मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई (CBI) टीम ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी आनंद गिरि (Anand Giri) समेत जेल में बंद तीनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में शनिवार को चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. इससे पहले सीबीआई ने मुख्य आरोपी आनंद गिरि का वॉइस सैंपल लिया था. नैनी सेंट्रल जेल पहुंचकर सीबीआई टीम ने विशेषज्ञों की मदद से वॉयस रिकॉर्डिंग की है. जिसे अब जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा. सूत्रों के मुताबिक दो अन्य आरोपियों आद्या प्रसाद तिवारी व संदीप तिवारी का भी वायस सैंपल जल्द ही लिया जाएगा. मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लिए जाने की सीजेएम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी.

गौरतलब है कि 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध हालतमें श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के गेस्ट हाउस के कमरे में मृत पाए गए थे. 25 सितंबर से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई ने सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल में बंद तीन आरोपियों समेत पांच लोगों की वॉइस सैंपल की अनुमति मांगी थी. कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई टीम ने नैनी जेल पहुंचकर आनन्द गिरी से बातचीत की और वॉयस सैंपल लिया है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई के हाथ कुछ ऑडियो क्लिप लगी है जिसमें आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के अलावा दो अन्य लोगों के भी आवाज है.
यह कहा जा है कि आडिय में जो आवाज सुनाई पड़ रही है. वह कहीं न कहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी है. महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही वॉइस की पुष्टि के लिए ही वॉइस सैंपल लेने का निर्णय लिया है. सूत्रों के मुताबिक फिलहाल आनंद गिरि का ही वायस सैंपल लिया जा सका है.आद्या प्रसाद तिवारी व संदीप तिवारी व दो अन्य लोगों के वायस सैंपल जल्द लिया जाएगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम स्पेशल कोर्ट ने 12 नवंबर को सीबीआई को वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी.


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