मधुबनी जज हमला मामला: पटना HC ने मुख्य सचिव और DGP को जारी किया नोटिस

पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एडीजे अविनाश कुमार-1 पर हुए हमले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया है.

Update: 2021-11-18 18:13 GMT

पटना. पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एडीजे अविनाश कुमार-1 पर हुए हमले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस मामले को काफी गम्भीरता से लेते हुए अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. इसके साथ- साथ कोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मधुबनी के जिला जज से प्राप्त पत्रांक संख्या-1993 पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया.

पत्र के अनुसार झंझारपुर के डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट को घटना की जानकारी देते हुए यह जानकारी दी है कि घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्णा एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा गुरुवार दोपहर 2 बजे झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार-1 के चैम्बर में घुस गए. और उन पर पिस्तौल तान दी और मारपीट के साथ बदसुलूकी भी की.एडीजे अविनाश कुमार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार पर झंझारपुर के वकीलों ने गहरा रोष जताया और कहा कि पहले अपराधियों से सुरक्षा की जरूरत होती थी. लेकिन अब पुलिसवालों से न्यायिक पदाधिकारी और वकीलों को सुरक्षा की आवश्यकता हो गई है.
पटना हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और गम्भीरता को देखते हुए बिहार के डीजीपी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. वहीं इस कांड की उच्चस्तरीय जांच की मांग बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की है. एसोसिएशन ने हाइकोर्ट के जज से जांच की मांग की है.
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