Lucknow: दो व्यापारियों के कत्ल में तीन को उम्रकैद की सजा
सभी पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
लखनऊ: दो व्यापारियों की लूटपाट कर हत्या करने वाले तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
वर्ष 12 में एक नवंबर को उरई के गणेशगंज में रहने वाले सुभाष चंद्र खटीक ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसका पुत्र राजेश बकरी खरीदने का काम करता था. वह साथी मंगल खटीक के साथ 1 लाख हजार रुपये लेकर सुक्के वर्मा उर्फ हरी प्रसाद के पास किदवई नगर कानपुर में बकरा खरीदने गया था. रात में दोनों को फोन लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगे. सुबह भी मोबाइल बंद रहा. बाद में पता चला कि सुक्के ने शनि मंदिर के पास श्रीराम गुप्ता की दुकान पर ले जाकर जहरीली चाय पिलाकर राजेश और मंगल की हत्या कर दी. इसमें गंगा स्वरूप शुक्ला उर्फ मन्ना स्वामी निवासी कानपुर व भागीरथ भी शामिल थे. मारने के बाद रुपये भी लूट लिए. दोनों के शव बोरे में भरकर जाजमऊ पुल से गंगा में फेंक दिए.
पुलिस ने सुक्के, गंगा प्रसाद व भागीरथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी. जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन के मुताबिक अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश शिवकुमार सेकंड ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
हरदोई में प्रेमी ने युवती के पिता को चाकू मारा
सिरफिरे आशिक ने युवती के पिता पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
कछौना थाना क्षेत्र के एक गांव का बुजुर्ग सुबह घर के बाहर पानी भर रहा था. तभी बाइक पर सवार संदीप पहुंचा और चाकू से बुजुर्ग पर कई वार कर दिए. वह लहूलुहान होकर गिर पड़े. चीख-पुकार सुनकर लोग दौड़े तो आरोपी बाइक से भाग निकला. लोगों ने पीछा करके उसे फुलबैथा गांव के पास धर-दबोचा. पीड़ित की बेटी ने बताया कि संदीप उसे कई दिन से परेशान कर रहा था. उलाहना देने पर गुस्साया हुआ था. पुलिस ने बताया कि संदीप पीड़ित के घर आया था. यहां युवती के पिता ने संदीप को उसके साथ बातचीत करते हुए देखा तो विरोध जताया था. बुजुर्ग को सीएचसी से लखनऊ रेफर किया गया है.