लखनऊ: राज्य उपभोक्ता आयोग की डबल बेंच ने ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में स्पंज छोड़ने के आरोपी सुल्तानपुर के लालमणि हॉस्पिटल कैलाश नगर के डायरेक्टर, जिला अस्पताल (महिला) के डॉ. आनंद सिंह को . लाख रुपये पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया है. आयोग ने यह फैसला सुल्तानपुर के बाटा गली मेजरगंज निवासी रिषी वर्मा की पत्नी पूजा वर्मा की अपील पर सुनाया है.
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार तथा सदस्य सुशील कुमार ने पीठ अपील पर सुनवाई की. कथानक के मुताबिक पूजा सिंह प्रसव से पहले जिला अस्पताल (महिला) के डॉक्टर आनंद सिंह को दिखाती थीं. प्रसव पीड़ा होने पर सुल्तानपुर के कैलाश नगर स्थित लालमणि हॉस्पिटल से संपर्क किया. यहां सामान्य डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन किया गया और अधिक धन जमा कराया गया. सर्जरी के बाद पेट में लगातार दर्द बना रहा. पूजा ने अस्पताल डॉक्टर को बताया तो कहा कि ऑपरेशन के कारण दर्द हो रहा है. समय के साथ ठीक हो जाएगा. 20 जनवरी 2017 को केजीएमयू में दिखाया. जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि आपरेशन के दौरान पेट में स्पंज छोड़ दिया गया है.
जिसके कारण आंते क्षतिग्रस्त हो गई. केजीएमय के डॉक्टर की सलाह पर दोबारा आपरेशन किया गया. पूजा ने इसे लापरवाही मानते हुए उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की. क्षतिपूर्ति के लिए लाख, मानसिक प्रताड़ना के लिए एक लाख तथा मुकदमा खर्च के बदले हजार रुपये भुगतान का परिवाद प्रस्तुत किया गया. पूजा ने तो तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए लेकिन विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. आयोग ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद अस्पताल पर लाख रुपये प्रतिकर, एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति तथा हजार मुकदमा खर्च अदा करने का आदेश दिया. आयोग ने यह भी आदेश दिया कि कुल रकम 9 फीसदी ब्याज के साथ मुकदमा दाखिल करने की तिथि से दी जाएगी.