उत्तरप्रदेश न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने एक साल के अंदर नौ लोगों को गंभीर मामलों में फांसी की सजा सुनाई है. इनमें आठ आतंकवादी शामिल हैं. चार अन्य आतंकियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा ने इस बारे में बताया.
30 जनवरी को न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी के जवानों पर जानलेवा हमला करने एवं देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने में आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी को मौत की सजा सुनाई थी. उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट कर भागे हुए आतंकी आतिफ मुजफ्फर, फैसल, आसिफ इकबाल उर्फ राखी, सैयद अमीर हुसैन, दानिश, अजहर एवं गौस मोहम्मद खान को सजाए मौत का आदेश 28 फरवरी को अदालत ने सुनाया था.
जस्टिल विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कायम की मिसाल
संकट मोचन सहित कई स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट करने के आरोपी आतंकी वालीउल्लाह को अदालत ने 13 अप्रैल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा ने यह भी बताया कि न्यायाधीश त्रिपाठी ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के आरोपी सबाउद्दीन उर्फ सबा, इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा एवं मोहम्मद फारूक उर्फ अबू उर्फ जुल्फिकार को 27 फरवरी 2023 को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई थी.