Lucknow: जानलेवा हमले में पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा

तीनो दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Update: 2024-12-02 08:00 GMT

लखनऊ: विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती ने जानलेवा हमले में पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 26 साल पहले प्रेम-प्रसंग में कमालगंज में एक युवक को गोली मारकर घायल किया गया था. अदालत ने तीनो दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

कमालगंज के शास्त्रत्त्ीनगर मोहल्ला निवासी रामप्रकाश और हरगोविंद के परिवारों में बेटे-बेटी की दोस्ती को लेकर रंजिश चल रही थी. आठ जून 1998 को तड़के रामप्रकाश का बेटा अनिल गुप्ता घर के दरवाजे पर खड़ा था. इस बीच हरगोविंद की बेटी मीनू ने अनिल को अपने पास बुलाया. आवाज सुनकर हरगोविंद, उनके बेटों देवेश, योगेश की नींद खुल गई. वह अनिल को घर के अंदर घसीट ले गए और पीटने लगे. अनिल के विरोध करने पर उसे गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया. मीनू ने अनिल को बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी चाकू से वार किया गया जिससे वह घायल हो गई. शोर-शराबे पर अनिल के परिजन पहुंचे तो हमलावर भाग निकले. कुछ देर बाद चाकू से घायल मीनू की मौत हो गई. अनिल के पिता रामप्रकाश ने हरगोविंद, उसके बेटों योगेश, देवेश के खिलाफ बेटे पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच कर जानलेवा हमले के मुकदमे में कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया. दलीलों के आधार पर न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने हरगोविंद और दोनों बेटों योगेश व देवेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

इटावा में दुष्कर्म- पॉक्सो में बीस साल की सजा: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया. बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव के नितिन पुत्र अजब सिंह दोहरे को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल की सजा सुनाई. उस पर चार हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा. जुर्माने की रकम वसूल होने पर पीडिता को दी जाएगी.

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