लखनऊ कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, आशीष मिश्र को बड़ा झटका
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लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत मंजूर करने से इंकार कर अर्जी खारिज कर दी। बीती 15 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि मामले के तथ्यों के मद्देनजर यह जमानत देने का केस नहीं बनता है।
इससे पहले, जमानत मामले की विस्तृत सुनवाई हुई थी । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने के बाद आशीष जेल में है। मामले की सुनवाई के समय आरोपी के वकील व राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए और अपनी दलीलें पेश की थीं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का पुत्र आशीष लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपित है।
गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को जमानत दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट से मंजूर जमानत को खारिज कर दिया था। साथ ही आशीष को हफ्ते भर में सरेंडर करने आदेश दिया था। साथ ही मामले में हाईकोर्ट को आशीष की जमानत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था। लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्तूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा हुई थी। जिसमें आठ लोग मारे गए थे।