Lucknow: अदालत ने दो पुराने वादों में अभियुक्तों को खाद्य पदार्थों में मिलावट का दोषी पाया
एफएसडीए ने इसे अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) में केस दायर किया था
लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आनंद मिश्र ने लखनऊ में दो पुराने वादों में अभियुक्तों को खाद्य पदार्थों में मिलावट का दोषी पाया है. इसक लिए दोनों को सजा व जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है. चौपटिया का सुरेश चन्द्र गुप्ता जो कि मेसर्स चन्द्रा आईसक्रीम फैक्ट्री का मालिक है. यह मिलावटी व अधोमानक की आइस कैण्डी विक्रय कर रहा था. एफएसडीए ने इसे अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) में केस दायर किया था. न्यायालय ने इस पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही अदालत उठने तक के दण्ड से दण्डित किया. इसी तरह सिसैंडी मोहनलाल गंज का श्रवण कुमार यादव दूध में मिलावट कर बेच रहा था
अम्मा ब्राण्ड आटे में कीड़ा, नमूना भेजा
एफएसडीए को अम्मा ब्राण्ड के आटे में कीड़े की शिकायत मिली. जिसके बाद सहायक आयुक्त खाद्य लखनऊ के आदेश पर गठित टीम ने उपस्थित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पहाड़पुर चौराहा जानकीपुरम स्थित बंसल सुपर स्टोर का औचक निरीक्षण किया. मौके पर प्राप्त शिकायत सीलबंद अम्मा ब्रांड के आटे में कीड़े की थी. संदेह के आधार पर जांच के लिए नमूना संगृहीत कर जांच के लिए भेजा गया. प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी.
77 अभियंताओं को मिलेगा एसीपी का लाभ
आवास विकास परिषद में कार्यरत 77 अवर और सहायक अभियंताओं को एसीपी का लाभ मिलेगा.विभागीय समिति की हुई बैठक में आवास एवं विकास परिषद में यह संस्तुति की गई. जिन अभियंताओं के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ प्रदान करने की संस्तुति की गई है, उन्होंने 10,16 और 26 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण कर लिया है.