लखनऊ कुकरैल नदी पर बने 148 मकान-दुकान तोड़फोड़, व्यवसायिक स्ट्रैट का दावा खारिज, 20 दिन में गिराने का आदेश
148 मकान-दुकान तोड़फोड़, व्यवसायिक स्ट्रैट का दावा खारिज, 20 दिन में गिराने का आदेश
उत्तरप्रदेश कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स बनाने वालों के निर्माण जल्दी ध्वस्त होंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध कब्जेदारों के जवाब वा दावे से संतुष्ट नहीं है. प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी डीके सिंह और श्रद्धा चौधरी ने इस मामले में अकबरनगर के एक साथ 148 मकान, दुकान और कॉम्प्लेक्स ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
कुकरैल किनारे की जमीन पर कब्जाकर मकान बनाने वालों को एलडीए ने पिछले माह नोटिस जारी की थी. अकबरनगर प्रथम, अकबरनगर द्वितीय के करीब 1240 लोगों को पक्ष रखने के लिए विहित प्राधिकारी डीके सिंह और श्रद्धा चौधरी ने 15 दिन का समय दिया था. लोगों ने विहित प्राधिकारी की कोर्ट में जवाब दाखिल किए थे. मगर इससे विहित प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हुए. लोगों ने अपने जवाब के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नगर निगम कर निर्धारण के दस्तावेज दाखिल किए हैं. जमीन के मालिकाना हक और एलडीएम से मंजूर नक्शों से संबंधित कोई दस्तावेज किसी के पास नहीं है. अभी 148 लोगों के निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है. जल्दी ही अन्य सभी के निर्माण को गिराने का भी आदेश जारी हो जाएगा. इसके बाद प्राधिकरण यहां के सभी मकानों को ध्वस्त करेगा. नदी की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को खुद तोड़ने के लिए 20 दिन समय दिया है.
लोगों ने 101 दुकानें और शोरूम तक बना लिये
यहां बिना नक्शा पास कराए 101 लोगों ने दुकान, शोरूम तथा कांप्लेक्स भी बनाया है. जमीन भी उनकी नहीं है. एलडीए से कोई नक्शा भी नहीं पास कराया है. ऐसे में इन्हें तोड़ा जाएगा.