दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने अवैध शराब के धंधेबाज को पांच साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) संजीव कुमार सिंह ने बुधवार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित – 2022) की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत दोषी पाकर जिले के मनीगाछी थाना झेत्र के चक्का गांव निवासी शराब कारोबारी गोपाल महतो को पांच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक लोक अभियोजक (उत्पाद) हेमन्त कुमार ने बताया कि अभियुक्त गोपाल महतो को अलीनगर थाना काण्ड संख्या – 34/18 (जी.ओ – 344/18) में दोषी करार दिया गया तथा पाच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी। उन्होंने कहा कि उक्त अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
श्री कुमार ने बताया कि नौ अप्रैल 2018 को गोपाल महतो के दरभंगा जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के गोरौल गांव स्थित मवेशी खाना से 243 लीटर हरियाणा निर्मित रॉयल स्टैग ब्रांड का विदेशी शराब पकड़ा गया था।