गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भगधरवा मौजा सतिया में वर्ष 2017 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया है और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भगधरवा मौजा सतिया के रहने वाले रामू वर्मा की 4 अगस्त 2017 में हत्या हो गयी थी। इस मामले में मृतक के पिता ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन जब पुलिस ने विवेचना शुरू की तो उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का नाम सामने आया, इस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी शीला और उसके प्रेमी विजय कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व मनकापुर थाने के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह की तरफ से मामले की प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप अपर एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मृतक की पत्नी शीला व उसके प्रेमी विजय कुमार वर्मा को हत्या का दोषी करार दिया है और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।