मथुरा: चाकुओं से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को एडीजे तृतीय मनोज कुमार मिश्रा प्रथम ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है. शासन की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भीष्मदत्त तौमर द्वारा की गई.
मगोरा थाना क्षेत्र के ग्राम भदार गांव में रहने वाले नंदराम ने 11 अप्रैल 2016 को अपनी पत्नी लक्ष्मी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी. हत्या के इस मामले की रिपोर्ट मृतका की मां चमेली पत्नी शिव सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर ककरेटा आगरा ने मगोर्रा थाने में पति नंदराम के खिलाफ दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसने बेटी लक्ष्मी की शादी गांव भदार निवासी नंदराम के साथ हुई थी. नंदराम भी पत्नी और बच्चों के साथ सलेमपुर ककरेटा में किराए का मकान लेकर रहने लगा था. गांव में मां की तबियत खराब होने के कारण नंदराम भदार में रह रहा था. उसने 10 अप्रैल को लक्ष्मी को फोन कर पांच हजार रुपये मंगाए थे. लक्ष्मी उसे पैसे देने गांव आई थी. वहां दोनों के बीच विवाद हुआ और नंदराम ने लक्ष्मी को चाकुओं से गोद दिया. पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नंदराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय मनोज कुमार मिश्रा प्रथम की अदालत में हुई. एडीजीसी भीष्मदत्त तौमर ने बताया कि अदालत ने नंदराम को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि नंदराम गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है. निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना कर जेल भेज दिया.