उत्तरप्रदेश | सत्र न्यायालय ने सात अप्रैल 2018 को होलागढ़ थानाक्षेत्र में दो अबोध बच्चियों को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपित अमरनाथ निवासी चांटी अहिरान होलागढ़ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. अपर सेशन जज डॉ लक्ष्मीकांत राठौर ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर पत्रावली के अवलोकन करने के बाद फैसला दिया. अभियोजन मामले के अनुसार वादी मुकदमा पृथ्वी पाल यादव की छह वर्षीय और तीन वर्षीय दो बच्चियां तथा 10 वर्षीय बेटा सुबह घर में सो रहा था. तभी वादी मुकदमा के भाई अमरनाथ ने इन तीनों बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. इलाज के दौरान दोनों बच्चियों की मौत हो गई. एक बच्चा रितेश जीवित बचा, जिसने अदालत को पूरी घटना से अवगत कराया.
कीडगंज में तीन चोर गिरफ्तार
कीडगंज पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के आरेाप में तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने बताया कि विकास उर्फ आनन्द, अमन उर्फ अरब और भूल्लन को गिरफ्तार किया गया. इनसे चोरी का मोबाइल मिला. आरोपी झोपड़पट्टी मिन्टो पार्क नई बस्ती कीडगंज के रहने वाले हैं.