अलीगढ़ न्यूज़: एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से ट्रैक्टर से कुचलकर प्रापर्टी डीलर की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. लेनदेन के विवाद में 25 जून 2009 को यह हत्या हुई थी. दोषियों पर कोर्ट ने 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि 25 जून 2009 को यह हत्या हुई थी. विरंजन सिंह निवासी संगम विहार, नगला तिकोना, क्वार्सी के परिचित तलबार डिबाई बुलंदशहर के राजपाल सिंह, उनके बहनोई कौड़ियागंज अकराबाद के शंकरपाल व एक प्रमोद निवासी मेहरावल गभाना द्वारा विरंजन के परिवार को सूचना दी गई थी कि सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है. विरंजन के बेटे बंटी सैनी ने मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया था. इसके बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि सूचना देने वाले राजपाल सिंह, शंकरपाल और प्रमोद द्वारा ही विरंजन की लेनदेन के विवाद में हत्या की गई थी. विरंजन की बाइक, मोबाइल, साथ ले गए चालीस हजार रुपये, गले से जंजीर व अंगूठी आदि गायब थे. बाइक राजपाल से बरामद हुई थी. आरोपियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकारा था कि तीनों ने लेनदेन के विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर विरंजन सिंह की हत्या की. पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते हुए चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट ने तीनों को हत्या व साजिश का दोषी साक्ष्यों व गवाही के आधार पर करार देते हुए उम्रकैद व 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
ठगी और दुष्कर्म में जमानत खारिज
जिला जज डा.बब्बू सारंग की अदालत से ठगी व एडीजे कोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है. डीजीसी फौजदारी चौधरी जितेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे रोड के रेडीमेड शोरूम के खाते से लाखों की ठगी विनोद निवासी तुर्कमान गेट की जमानत खारिज की गई है. वहीं, एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से गांधी पार्क के अपहरण दुष्कर्म के मुकदमे में मनीष प्रताप निवासी नारायण विहार कालोनी, ट्रांस यमुना, आगरा की जमानत अर्जी खारिज की गई है.