फतेहपुर। घर के बाहर सो रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में दोष साबित होने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 साल की किशोरी 30 जून 2017 को घर के बाहर परिजनों के साथ सो रही थी। किशोरी के भाई की रात को नींद खुली थी। बहन को गायब देखकर खोजबीन चालू की गई। रात दो बजे किशोरी घर पहुंची। उसने परिवार को आपबीती सुनाई। किशोरी ने गांव के ही राममिलन पर आरोप लगाया कि उसे सोते समय अगवा कर ले गया था। उसके साथ खेत में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मलवां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राममिलन के खिलाफ एससी-एसटी, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, धमकी के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट प्रथम के जज रविकांत द्वितीय ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। कोर्ट में सात गवाहों ने बयान दिए।