दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Update: 2022-11-30 18:43 GMT
संभल। अदालत ने दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला ने 10 अक्टूबर 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वह दोपहर दो बजे भट्ठे पर ईंट लेने गई थी। वहां काम कर रहे धर्मवीर यादव पुत्र मोहन यादव निवासी मैढोला से ईंट के भाव की जानकारी की। लेकिन, धर्मवीर यादव ने महिला को बुरी नीयत से दबोच लिया और तमंचे के बल पर उससे दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। किसी तरह महिला घर पहुंची और सारी जानकारी परिजनों को दी। घटना के बाद से आरोपी लगातार महिला पर समझौते के लिए दबाव बनाने लगा। नहीं मानने पर उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता रहा।
इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट निर्भय नारायण सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद और साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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