बिना पर्चा खांसी का सीरप बेचा तो लाइसेंस निरस्त
खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग ने दुकानदारों से ब्योरा मांगा
मुरादाबाद: खांसी के सीरप को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचना महंगा पड़ सकता है. कोडीन साल्ट से युक्त सीरप को नशे में प्रयोग किया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग ने इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक का दुकानदारों से ब्योरा मांगा है. अगर साबित हो गया कि सिरप यूं ही किसी को बिना पर्चे के बेचा गया तो दवा विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.
प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलों में इस आशय का आदेश भेजा है. जिसमें कहा कि ड्रग विभाग दवा विक्रेताओं से प्रत्येक डिटेल लें. एक हफ्ते में दवा विक्रेता जो भी कोडिन युक्त सीरप की बिक्री करेंगे एक हफ्ते का पूरा ब्योरा देंगे. ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश जैन ने बताया कि प्रत्येक ब्योरा औषधि विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. औषधि विभाग ने सी एंड एफ फर्म से यह भी सूचना मांगी है कि जनपद में किन फर्मों ने कोडीन और ट्रिप्रोलइडिन युक्त सीरप की खरीद की है. कितनी मात्रा में सीरप आपूर्ति किया गया इसका विवरण देना अनिवार्य होगा. ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार नशे के लिए हो रहे कोडिन युक्त सीरप पर अंकुश लगेगा.
राइफल जमा न करने पर केस दर्ज
पाकबड़ा थाना क्षेत्र की महिला की मौत के छह माह बाद भी परिजनों ने उसका लाइसेंसी राइफल थाने में नहीं जमा कराई. पुलिस ने महिला के पति और बेटे के खिलाफ शासनादेश के उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
थाना पाकबड़ा के गांव मोढ़ा तैय्या निवासी दीपक शर्मा पूर्व ग्राम प्रधान हैं. पत्नी नीतू शर्मा के नाम से एक लाइसेंसी राइफल थी. एसएचओ राजीव कुमार शर्मा के अनुसार छह माह पूर्व नीतू शर्मा की मौत हो गई. वारिसान पति दीपक और बेटे कुशाग्र ने लाइसेंसी राइफल थाने में या फिर किसी गन हाउस में जमा नहीं कराई. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.