सोसाइटी में ‘नो रजिस्ट्री-नो वोट’ के बैनर लगाए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी: जिला प्रशासन
मतदान का बहिष्कार करना आचार संहिता का उल्लंघन
नोएडा: जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि किसी सोसाइटी में ‘नो रजिस्ट्री-नो वोट’ के बैनर लगाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चुनाव के दौरान मतदान ऐसा महापर्व है, जिसमें खुद के साथ-साथ दूसरों को भी जोड़ा जाना चाहिए. ऐसे में मतदान का बहिष्कार करना आचार संहिता का उल्लंघन है.
नोएडा-ग्रेटर नोएडा की आधा दर्जन सोसाइटी में लोगों ने बीते एक सप्ताह में रजिस्ट्री नहीं कराने पर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया. इसको लेकर उन्होंने अपने फ्लैट के बाहर पोस्टर-बैनर लगाकर और भी लोगों को जोड़ इस मुहिम को तेज कर दिया. जिन सोसाइटी में बैनर लगे सामने आए, उनमें सेक्टर-46 स्थित गार्डेनिया ग्लोरी, सेक्टर-117 यूनिटेक यूनिहोम्स, सेक्टर-75 फ्यूटेक गेटवे, ग्रेनो वेस्ट स्थित हिमालयन प्राइड, निराला ग्रीन्स, निराला ग्लोबल और ग्रेटर नोएडा की शिवालिक होम्स सोसाइटी आदि शामिल हैं.
इस तरह का मामला कई सोसाइटी में बढ़ता देख जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया है. इस बारे में दादरी के एसडीएम विवेकानंद मिश्र का कहना है कि मतदान में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. इसका विरोध करना गलत है. यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है. मानता हूं कि रजिस्ट्री नहीं होने से काफी लोग परेशान हैं. लोगों की जल्द रजिस्ट्री हो, इसके लिए प्राधिकरण के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं. अगर किसी ने मना करने के बाद भी अपने फ्लैट से नो रजिस्ट्री-नो वोट के पोस्टर-बैनर नहीं हटाए तो उनके खिलाफ शांति भंग करने पर आईपीसी की धारा-107 और 116 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी संबंधित सोसाइटी के लोगों से बात कर पोस्टर हटवा दिए गए हैं. नोएडा-ग्रेनो में करीब एक लाख फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार लोग सालों से कर रहे हैं. इनमें नोएडा में 35 से 40 हजार और बाकी फ्लैट ग्रेटर नोएडा एरिया में हैं. घर की रजिस्ट्री के लिए लोग अक्सर सोसाइटी में धरना प्रदर्शन करते हैं.