लखीमपुर हिंसा: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले समेत कई धाराएं बढ़ाने की अर्जी, बढ़ीं मुश्किलें
लखीमपुर खीरी: लखीमपुर केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर दर्ज मुकदमे में धाराओं के बदलाव के लिए विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दी है। सीजेएम कोर्ट में दाखिल अर्जी में विवेचक ने सभी आरोपियों पर बलवा, हत्या के साथ जानलेवा हमला, गंभीर चोट पहुंचाने, एक राय होकर अपराध करने और शस्त्र अधिनियम की धाराएं रिमांड में बढ़ाने की मांग की है। विवेचक ने इस घटना को लापरवाही या हादसा न मानकर साजिशन, जान से मारने की नीयत से किया गया अपराधिक कृत्य माना है। अदालत ने इस अर्जी पर सभी आरोपियों को मंगलवार को तलब किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि तिकुनिया कांड के विवेचक विद्याराम दिवाकर की ओर से आरोपियों के रिमाण्ड पर धाराएं बढ़ाने के लिए अर्जी दी गई है। विवेचक दिवाकर ने विवेचना के दौरान पहले से दर्ज कुछ धाराएं हटाने और मुकदमे में नई धाराएं बढ़ाने की रिमांड मांगी है। विवेचक की ओर से मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर हत्या, बलवा के साथ धारा 307 जानलेवा हमला, 326 गंभीर चोट पहुंचाने और धारा 34 सामान्य आशय शामिल है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/ 25, 30 भी बढ़ाने का प्रार्थनापत्र दिया है। इसके अलावा हादसे से संबंधित धारा 279, 338 व 304 (ए) को हटाया भी गया है। विवेचक ने माना है कि यह घटना लापरवाही से नहीं, बल्कि साजिशन की गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को मंगलवार को जेल से तलब किया है।