लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत मिली

उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था।

Update: 2023-01-25 11:02 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को बुधवार को हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी.
शीर्ष अदालत ने मिश्रा को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मामले के सिलसिले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था
मिश्रा पर 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में चार किसानों सहित आठ लोगों की हत्या की घटना के लिए हत्या का मामला चल रहा है।
मिश्रा ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर कथित तौर पर हमला किया। उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2022 में जमानत दी गई थी।
मिश्रा, फिर से उच्च न्यायालय चले गए क्योंकि न्यायालय के पहले के आदेश को अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था। 
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