Kanpur कानपुर । फजलगंज थानाक्षेत्र के दर्शनपुरवा इलाके में नाबालिग की कार की टक्कर से डीजे संचालक अनिल कुमार श्रीवास्तव की मौत के मामले में पुलिस ने नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग बेटे को कार देने वाले पिता को भी आरोपी बनाया है।
बुधवार को सरोजनी नगर निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव को दर्शनपुरवा सर्वधर्म चौराहे के पास 16 वर्षीय नाबालिग कार चालक ने टक्कर मार दी थी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक के बेटे मयंक की तहरीर पर नाबालिग कार चालक (इंटर के छात्र) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई।
नाबालिग के बैंक मैनेजर पिता के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग बेटे को कार चलाने के लिए देने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया है।
डीसीपी के अनुसार पिता पर लगी धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं हैं। लिहाजा थाने से जमानत दे दी गई है। पोस्टमार्टम में अनिल कुमार श्रीवास्तव के सिर की हड्डियां टूटी मिलीं। अधिक रक्तस्राव के कारण कोमा में जाने से मौत हो गई। शरीर पर एक दर्जन से अधिक चोटों के निशान मिले हैं।