Kanpur: अदालत ने हत्या के मामले में तीन को दस-दस वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई
कानपूर: कोतवाली सदर अन्तर्गत मुहल्ला रावतयाना निवासी एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुबाल सिंह ने तीन आरोपितों पर दोष सिद्ध पाया. उन्होंने तीनों को दस-दस वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई साथ ही बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जिसे अदा न करने पर सभी को दस-दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
कोतवाली सदर अन्तर्गत मुहल्ला रावतयाना निवासी नरेंद्र साहू पुत्र स्वर्गीय बालचन्द्र साहू ने कोतवाली सदर पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि 08 फरवरी 2018 को उसके बड़े भाई संजय साहू घर पर थे. तभी साढ़े चार बजे के दरम्यान सुनील, मनीष पुत्रगण हल्के, मोनू साहू पुत्र संतोष निवासीगण रावतयाना उसके घर आए और बात करने के लिए उसके बड़े भाई संजय को अपने साथ ले गए. मुहल्ले में कुछ दूर जाने के बाद यह लोग सुरेंद्र साहू के मकान तक पहुंचे और मनीष ने उनके भाई के साथ गाली गलौज शुरू कर दी. विरोध पर सुनील व मोनू साहू ने उनके भाई को पकड़ लिया. मकान के पास रखा फावड़ा उठाकर मनीष ने उसके भाई के सिर पर मार दिया.
इस हमले में उसके भाई जमीन पर गिर गए जिसपर लोग संजय को लेकर जिला चिकित्सालय गए. यहां से उनको मेडिकल कालेज झांसी और वहां से ग्वालियर रेफर किया गया. झांसी से ग्वालियर ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान होने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाब सिंह ने तीनों आरोपितों को दोषी पाया और सुनील साहू व मनीष साहू पुत्रगण हल्ले उर्फ दीनदयाल साहू, मोनू साहू उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र संतोष साहू निवासीगण मुहल्ला रावतयाना को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई. इसके साथ ही तीनों को बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया. जिसे अदा नहीं करने पर आरोपितों को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अर्थदंड की नब्बे प्रतिशत धनराशि मृतक संजू साहू की पत्नी व संतान को संयुक्त रूप से दी जाएगी.