अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सौतेले पिता द्वारा 10 साल की मासूम बच्ची के साथ बीते दो साल से बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। कुछ दिनों पहले आरोपित की बहू ने उसे मासूम बच्ची के साथ खोटा काम करते देख लिया था। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। हालाँकि, कोई कार्रवाई न हो रही थी, इसके बाद भाजपा नेता द्वारा दबाव बनाए जाने पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र का निवासी पप्पू लगभग सात वर्ष पूर्व पीड़िता को एक भट्ठे से उठाकर घर ले आया था। पीड़िता का कहना है कि उसके वास्तविक माता-पिता उसी भट्टे में मजदूरी करते थे। आरोपित जब उसे उठाकर अपने घर ले आया था, तब से ही पीड़ित बच्ची उसे पापा बोलती थी। मासूम जब लगभग 8 वर्ष की हो गई तब पप्पू की नीयत बदल गई और वह मासूम का यौन शोषण करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित उसका सौतेला पिता पप्पू उसके साथ हो रही घटना के संबंध में किसी को बताने से मना करता था और बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते दिनों आरोपित पप्पू, बच्ची के साथ गन्दी हरकत कर रहा था। इसी बीच, आरोपित की बहु वहाँ पहुँच गई और उसने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया।
भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी व उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी ने बताया है कि नगला पटवारी चौकी इंचार्ज को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी थी। मगर, इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया है कि चौकी प्रभारी ने महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के बिना ही बच्ची को चौकी बुलाकर पूछताछ की थी। धर्मवीर सिंह लोधी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने शुक्रवार (28 अक्टूबर 2023) को सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय से मुलाकात कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की। जिसके बाद उनके आदेश पर केस दर्ज किया गया है। यह केस पीड़िता और उसकी भाभी की सहमति से दर्ज किया गया है। इस मामले पर, इंस्पेक्टर पंकज कुमार मिश्रा का कहना है कि आरोपित पप्पू पर पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता किशोरी का मेडिकल टेस्ट कराया गया है अब धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाएँगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।