दलित बालिका के साथ जवेरिया रेप करने के मामला

Update: 2022-10-01 17:49 GMT

विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट गुलाम उल मदार ने एक फैसले में एक दलित बालिका के साथ जवेरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 25000 का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता वीरेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के भारत पुरवा निवासी सुधीर ने 15 नवंबर 2006 को गांव की ही एक दलित युवती के साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने दर्ज कराई। कहां की घटना के पूर्व वह खेत पर काम करने गई थी रास्ते में आरोपित मिला और उसे जबरिया पकड़ कर मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसके साथ रेप किया।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के साथ पेश हुई पीड़िता की गवाही के अलावा अन्य सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 25000 का जुर्माना भी लगाया है ।जुर्माना की धनराशि अदा होने पर 20000 पीड़िता को दिलाए जाने और शेष धनराशि राजकीय कोष में जमा किए जाने का आदेश दिया है।

न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar

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