Jaunpur: एक माह के अन्दर अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश

Update: 2024-09-24 09:17 GMT

जौनपुर: मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-7233/1989, सुरेन्द्रनाथ तिवारी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में न्यायालय ने अपने आदेश 20 अगस्त 2004 द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए नियत प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि नये सिरे से नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर वाद का निस्तारण करें।

उल्लेखनीय है कि मूल वाद पत्रावली वाद संख्या 3/1962, धारा-10 (2), सीलिंग एक्ट 1960, ग्राम पाली, परगना व तहसील मडियाहूं निर्णित 15 मार्च 1962 उपलब्ध न पाये जाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर तथा उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं की समिति गठित की गयी। समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या 17 फरवरी 2024 के अनुसार सीलिंग वाद की मूल पत्रावली का पुनर्निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार उक्त सीलिंग मूल वाद पत्रावली के पुनर्निमाण हेतु मूल अभिलेखों की आवश्यकता है। ऐसे में उक्त के क्रम में अवगत कराया है कि संबंधित मूल सीलिंग वाद पत्रावली से संबंधित जो भी अभिलेख यदि किसी के पास उपलब्ध हो तो 23 सितम्बर से एक माह के अन्दर कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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