मूंढापांडे में अपहरण केस में विवेचक ने दर्ज कराए बयान

Update: 2023-08-11 13:41 GMT
उत्तरप्रदेश |  मूढ़ापांडे में मजदूर के अपहरण प्रकरण में विवेचक ने बयान दर्ज कराएं. बयान को लेकर कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से जिरह भी की गई. केस में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी. मूढ़ापांडे में ईंट-भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ओमप्रकाश ने 25 मार्च 2023 को ललित कौशिक के खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा कायम कराया था. आरोप है कि ललित कौशिक, सतीश सिंह, प्रधान पति शिवकुमार ने उसे अगवा कर लिया. बंधक बनाया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. केस की सुनवाई जिला जज डा. अजय कुमार की अदालत में चल रही है. डीजीसी नितिन गुप्ता व एडीजीसी संजीव अग्रवाल ने बताया कि केस विवेचक दरोगा बबलू कुमार कोर्ट में ब्यान रिकार्ड कराएं. बयान के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिनेश चंद पाठक ने जिरह की.
दिल्ली रोड पर पार्श्वनाथ प्लाजा के पास विहिप के महानगर सहमंत्री संतोष पंडित को मारने के लिए गोली मारी गई थी. पुलिस को छानबीन के बीच हमले की साजिश के पीछे पूर्व ब्लाक प्रमुख का नाम सामने आया. रिपोर्ट के अनुसार संतोष पंडित व रजत शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर विवाद हुआ. रंजिश के चलते रजत ने अपने साथियों संग घटना को अंजाम दिया. 12 फरवरी 2023 को मझोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. एडीजीसी मुनीश भटनागर ने बताया कि आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे-तीन सरोज कुमार यादव की कोर्ट में में प्रस्तुत किया गया. जिस पर दोनों ओर से बहस के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया.
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