रामलीला कमेटी पर दर्ज मुकदमे में जांच अभी जारी

Update: 2023-06-12 06:31 GMT

आगरा न्यूज़: मन कामेश्वर मंदिर और रामलीला कमेटी के बीच बारहदरी प्रांगण के विवाद में एक और मुकदमा हुआ था. वर्ष 2021 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे में रामलीला कमेटी के तत्कालीन महामंत्री सहित चार को आरोपित किया गया था. यह मुकदमा अभी लंबित है. एक बार चार्जशीट लग गई थी. अग्रिम विवेचना के आदेश हुए थे. विवेचना अभी लंबित है.

मंटोला थाने में दर्ज मुकदमे में मंदिर परिसर में स्थित दालान परिसर को फर्जी कागजात के जरिए कब्जाने का आरोप लगाया गया था.

मंदिर स्थित दालान परिसर को फर्जी कागजात से कब्जाने का प्रयास करने वाले रामलीला कमेटी के महामंत्री श्रीभगवान अग्रवाल सहित चार लोगों के विरूद्ध थाना मंटोला में धारा 406, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा तत्कालीन एसपी सिटी रोहन बोत्र प्रमोद की जांच के बाद दर्ज हुआ था. इस संबंध में मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने एडीजी जोन को प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने जांच के आदेश दिए थे. मुकदमे में श्रीभगवान अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अतुल बंसल, योगेश को आरोपित किया गया था.

इंस्पेक्टर मंटोला आलोक कुमार ने बताया कि विवेचक ने पूर्व में सभी धाराओं का लोप करते हुए धारा 448 में चार्जशीट लगाई थी. वादी पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल की थी. उनके प्रार्थना पत्र पर पूर्व में अग्रिम विवेचना के आदेश हुए थे. विवेचना लंबित है. मुकदमे में नामजद एक आरोपित श्रीभगवान अग्रवाल की वर्ष 2022 में मृत्यु हो गई थी. मुकदमे में अब तीन आरोपित हैं. विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है.

अभी कोर्ट का निर्णय मैंने पढ़ा नहीं है. बाकी बाबा की जो इच्छा होगी, उसी के अनुसार सब होगा. निर्णय पढ़कर, समझकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे. हरिहर पुरी, प्रशासक, श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ

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