गाजियाबाद न्यूज़: अदालत ने चार साल की मासूम बच्ची से हैवानियत कर हत्या करने वाले एक आरोप की उम्र कैद की सजा सुनाई है. जबकि इस घिनौने अपराध में सहयोग करने वाले उसके दोस्त की चार साल जेल में काटने होंगे. दोनों अभियुक्त बच्ची को अगवा कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर दी थी.
घटना ट्रांस हिंडन के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में मार्च 2023 को हुई थी. जहां सुनसान जंगल में चार वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था. पुलिस छानबीन में बच्ची की पहचान एक घर में रहने वाली घरेलू सहायिका की बेटी के रूप में हुई थी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, दुष्कर्म, हत्या करने के मामले में अजय भाटी और नीरज भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. दोनों अभियुक्त दोस्त हैं तथा बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने गांव से बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया. वारदात के बाद गला घोटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
महागुन, स्पर्श के निदेशकों पर केस
बेसमेंट की खुदाई के बाद उसे खुला छोड़ने और लोगों की जान के लिए जोखिम पैदा करने के आरोप में जीडीए ने महागुन इंडिया और स्पर्श बिल्डर्स के निदेशकों पर केस दर्ज कराया है.
जीडीए प्रवर्तन जोन-पांच के अवर अभियंता परशुराम ने रिपोर्ट में कहा है कि महागुन मिलेनिया मॉल के बेसमेंट के लिए करीब 50 फुट की खुदाई की गई थी. गड्ढ़ा खोदकर उसे छोड़ दिया गया. रविवार को बारिश के चलते गड्ढ़े में पानी भर गया . मिट्टी कटाव के कारण सड़क और फुटपाथ धंसने के साथ-साथ सीवर लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई. इससे गौर विलेज सोसाइटी की बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया है.