54 वर्ष बाद मांगा बढ़ा मुआवजा, हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना

Update: 2022-12-20 14:00 GMT

कानपूर न्यूज़: पनकी की जमीन का बढ़ा मुआवजा मांगने को दूसरी याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने किसान पर 20 हजार का जुर्माना ठोक दिया. दो हफ्ते में जुर्माना कोषागार में जमा नहीं कराया गया तो भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली की जाएगी.

गंगागंज की जमीनों के अधिग्रहण को 31 दिसंबर 1968 में अवार्ड हुआ था. इसके बाद कास्तकारों का मुआवजा केडीए द्वारा जमा करा दिया गया, जो एडीएम भूमि एवं अध्याप्ति के यहां से वितरित हुआ. छ किसान मुआवजे की रकम ही लेने नहीं गए. कुछ ने हाईकोर्ट की शरण ली. वर्ष 1978 में जीवन सिंह व सुधर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर वर्ष 1984 में निर्णय हुआ. इस आदेश के बाद वर्ष 1985 में पनकी गंगागंज के कास्तकार शिवदयाल द्विवेदी ने 18 बीघा 9 बिस्वा का मुआवजा प्राप्त कर लिया. वर्ष 2019 में राम नारायण द्विवेदी और 5 अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य की रिट हाईकोर्ट में दाखिल हुई. इसमें बढ़े हुए मुआवजे की मांग की गई. छह लोगों में शिवदयाल द्विवेदी के बेटे बाला प्रसाद द्विवेदी का भी नाम था. इसमें केडीए ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया कि बाला प्रसाद के पिता मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं. इस वर्ष शिवदयाल ने अपने नाम से फिर से हाईकोर्ट में याचिका (रिट नंबर32532) दाखिल कर दी.

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