यूपी बोर्ड वर्ष 2005 में भाई की जगह परीक्षा देने वाले को सजा

शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी एसपीओ एसपी यादव द्वारा की गई.

Update: 2024-05-20 04:41 GMT

मथुरा: यूपी बोर्ड वर्ष 2005 में भाई के स्थान पर परीक्षा देने वाले को सीजेएम उत्सव गौरव राज ने वर्ष के कारावास और हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. आरोपी को डीएवी हायर सेकेंड्री स्कूल में हिन्दी प्रथम की परीक्षा देते पकड़ा गया था. शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी एसपीओ एसपी यादव द्वारा की गई.

वर्ष 2005 यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10 मार्च को डीएवी हायर सेकेंड्री स्कूल में प्रथम पाली में हाईस्कूल की हिन्दी प्रथम की परीक्षा चल रही थी. कक्ष संख्या में कक्ष निरीक्षक सहायक अध्यापक ध्रुव सिंह ने छात्रों की जांच की. परीक्षा फार्म और प्रवेश पत्र पर लगे फोटो का मिलान किया, तो पता चला कि नों अलग-अलग थे. जिस छात्र को परीक्षा देते पकड़ा गया उसका नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र उदयवीर सिंह निवासी देवनगर थाना कोतवाली था. विजेन्द्र अपने भाई चंद्रशेखर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था. विजेन्द्र सिंह के खिलाफ गोविन्द नगर थाने में परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. गोविन्द नगर पुलिस ने विजेन्द्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था.

मुकदमे की सुनवाई सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत में हुई. एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि अदालत ने विजेन्द्र को भाई के स्थान पर हिन्दी प्रथम की परीक्षा देने का षी करार देते हुए वर्ष के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. उसके द्वारा जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित करने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं.

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