रेप के जुर्म में मिली 10 साल की कैद, देना होगा जुर्माना

Update: 2022-09-07 14:58 GMT

अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका के घर में घुसकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई । जज ने आरोपित पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के हर्रई निवासी प्रवीण सिंह ने 25 अप्रैल 2014 को गांव की एक बालिका के घर में घुसकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना के समय बालिका घर में अकेली थी उसके माता-पिता खेत में काम करने गए थे।

इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने सबूत के आधार पर और दोनों को सुनकर आरोपित को 10 साल की कड़ी कैद व ₹40000 जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

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