गैंगस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की 57 लाख रु कीमत की अवैध संपत्ति कुर्क की गयी

Update: 2022-10-08 13:36 GMT

क्राइम न्यूज़: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तीन शराब तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने इनके द्वारा अवैध तरीक़े से अर्जित की गयी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। पुलिस ने बताया कि कुर्क की गयी संपत्ति की कीमत 57 लाख रुपये से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अमरोहा पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त बनाये गये गजरौला क्षेत्र के शराब माफिया व गैंगस्टर रविन्द्र, चन्द्रपाल सिंह व पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पी समेत तीन के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए संपत्ति कुर्क की है। इस दौरान तीनों की कुल 57 लाख 66 हजार रूपये कीमत की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया।

अमरोहा पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम मे शुक्रवार को क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा, नायब तहसीलदार मंडी धनौरा के नेतृत्व मे थाना गजरौला पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गयी। इसके तहत अभियुक्त रविन्द्र द्वारा ग्राम वारसाबाद में 0.670 हेक्टेयर कृषि भूमि (अनुमानित कीमत 28 लाख रूपये), अभियुक्त चन्द्रपाल द्वारा ग्राम वारसाबाद में 200 वर्ग गज का एक मकान (अनुमानित कीमत 16 लाख 50 हजार रूपये) तथा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पी द्वारा ग्राम फोंदापुर मे 150 वर्ग गज का एक मकान (अनुमानित कीमत 13 लाख 16 हजार रूपये) को जब्त किया गया है।

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