पुराना वाहन कबाड़ में बेचा तो बकाया कर में 75 छूट

Update: 2023-02-22 09:08 GMT

लखनऊ न्यूज़: व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है. 15 साल पुराने हो चुके व्यवसायिक वाहनों को कबाड़ में बेचने के दौरान अगर टैक्स बकाया है तो उसमें छूट मिलेगी. ऐसे वाहनों को कबाड़ में बेचने के लिए परिवहन विभाग वाहन मालिकों को टैक्स में छूट देने के लिए आकर्षक प्लान तैयार कर रहा है. प्लान के मुताबिक 15 साल पुराने वाहन स्वामी अपना वाहन स्क्रैप करते हैं तो उन्हें 50 से 75 फीसदी तक टैक्स में छूट दी जाएगी. विभाग की तरफ से तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए शासन से सहमति मांगी गई है.

दरअसल, 10 साल पुराने कमर्शियल और 15 साल पुराने निजी वाहन भी प्रदूषण फैला रहे है. ऐसे में इन वाहनों को सड़क से हटाने के लिए परिवहन विभाग ने प्लान तैयार किया है. परिवहन विभाग की मंशा है कि आकर्षक प्लान बनाकर वाहन स्वामियों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए आकर्षित किया जाए. परिवहन विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक अगर 10 से 15 साल पुराने वाहन को वाहन स्वामी स्क्रैप कराएंगे तो उनका जितना भी टैक्स बकाया है उसमें 50 फीसद से लेकर 75 फीसद तक की छूट दी जाएगी. इतना ही नहीं वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर सात फीसद छूट भी देने की योजना है. निजी वाहनों पर जो ग्रीन टैक्स लगता है वह भी माफ होगा. इससे व्यवसायिक वाहन स्वामी को फायदा होगा. व्यवसायिक वाहन टैक्स जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते. ऐसे में उन पर बड़ा टैक्स बकाया होता है.

व्यावसायिक वाहन स्वामियों को वाहन स्क्रैप के लिए आकर्षित करने का प्लान तैयार किया गया है. वाहन स्क्रैप कराने पर बकाए में छूट देने और नया वाहन खरीदने पर अतिरिक्त छूट की व्यवस्था है. शासन से मुहर लगने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी. -प्रभात पांडेय, आरटीओ (आईटी), परिवहन आयुक्त मुख्यालय

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