वितरण में गड़बड़ी या अनियमितता मिली तो कोटेदार के विरुद्ध होगी कार्यवाही: जिलापूर्ति अधिकारी
कुशीनगर: आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के हवाले से बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत अप्रैल, 2023 हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कार्डधारकों में कराये जाने हेतु 13 से 24 अप्रैल तक निर्धारित की गयी है। उक्त जानकारी जिलापूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने दी है उन्होंने आगे बताया है कि उक्त आदेश के क्रम में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को अवगत कराया है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथियों में उचित दर दुकानों से अनुमन्य खाद्यान्न अन्त्योदय राशनकार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति राशनकार्ड तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर 02 किग्रा0 गेहूँ तथा 03 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क प्राप्त कर ले।
उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अपनी दुकानों पर निःशुल्क वितरण की सूचना का अनिवार्यतः प्रर्दशन करें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। इसी प्रकार पोर्टबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा प्राप्त रहेगी। उन्होंने समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि शासनादेशों का अनुपालन करते हुए समय से उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न के आमद का नियमानुसार सत्यापन कराये तथा निःशुल्क वितरण तिथियों, पोर्टबिलिटी, ओ०टी०पी० सुविधा आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए पर्यवेक्षणीय एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का पारदर्शी वितरण कराना सुनिश्चित करें । कही पर शिकायत या अनियमितता पाये जाने पर सक्षम स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराना भी सुनिश्चित करें।