चंदौली में बारिश-तेज हवा से फसल बर्बाद तो 72 घंटे में करें दावा, वरना छूट सकता है बीमा लाभ
चंदौली: जिले में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान के बीच कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों को महत्वपूर्ण सूचना दी है। फसल में नुकसान होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। निर्धारित समय में सूचना नहीं देने पर फसल बीमा के तहत क्षतिपूर्ति का दावा प्रभावित हो सकता है।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, वे बारिश और तेज हवा से हुए नुकसान की जानकारी समय सीमा के भीतर दर्ज कराएं।
विभाग के अनुसार अत्यधिक बारिश से जलभराव की स्थिति में धान की फसल का व्यक्तिगत नुकसान तभी कवर किया जाएगा, जब फसल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में हो। वहीं धान के अलावा बीमित ज्वार, बाजरा और अरहर की फसल में हुए नुकसान की सूचना किसान निर्धारित 72 घंटे के भीतर दे सकते हैं।
इन माध्यमों से दर्ज कराएं शिकायत
किसान फसल नुकसान की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके दे सकते हैं। इसके अलावा 7065514447 नंबर पर व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। किसान Crop Insurance App या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in के जरिए भी नुकसान की सूचना दे सकते हैं।
जरूरत पड़ने पर किसान नजदीकी जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित शिकायत भी जमा कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराते समय आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और फसल बीमा से संबंधित दस्तावेज अपने पास रखना उपयोगी होगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि बारिश से हुए नुकसान की सूचना देने में देरी न करें और 72 घंटे की समय सीमा के भीतर अपना दावा दर्ज कराएं।