धोखाधड़ी करने के मामले में पति, पत्नी और ससुर की जमानत अर्जी खारिज

Update: 2022-07-27 04:28 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पीड़ित राजेश कुमार ने महानगर कालोनी निवासी अजय कनोत्रा, उनकी पत्नी मीनू कनोत्रा व उनके पिता केवल कृष्ण कनोत्रा के खिलाफ दुकान का एग्रीमेन्ट कराकर दो लाख 35 लाख की रकम हड़प ली। एग्रीमेन्ट के बाद भी दुकान का बैनामा नही कराया था। इस केस में कोर्ट ने पति, पत्नी व ससुर के वारंट जारी कर दिये थे। गिरफ्तारी से बचने को अजय कनोत्रा, मीनू कनोत्रा और केवल कृष्ण कनोत्रा ने अग्रिम जमानत को अर्जिया दी थी। अपर जिला जज 16 प्रणविजय सिंह की कोर्ट में तीनो की अग्रिम जमानत अर्जियो पर सुनवाई हुई। एडीजीसी क्राइम ने तीनों की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनो पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जिया खारिज कर दी।

source-hindustan


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