पत्नी की मौत पर पति को सात साल की कैद की सजा

छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Update: 2024-03-09 06:31 GMT

कानपूर: दहेज के लिए ससुरालियों से पीड़ित होकर जान देने वाली नवविवाहिता की मौत पर एडीजे 13 की कोर्ट ने पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है. छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने हत्या समेत अन्य गंभीर आरोपों से पति को दोषमुक्त कर दिया. सुरेश कुमार गुप्ता ने को सामूहिक विवाह समारोह में बेटी विभा गुप्ता की शादी मुंशीपुरवा निवासी धर्मेंद्र गुप्ता से की थी. शादी के एक महीने बाद ही ससुराल वाले बेटी को प्रताड़ित करने लगे. पति और उसके भाई कारोबार के लिए एक लाख रुपये मांग रहे थे. इंकार करने पर व्यवहार बदल गया. मारपीट करने लगे. दो महीने बाद बेटी घर आ गई. 11 अगस्त को दामाद बेटी को घर से ले गया. अगले दिन बेटी की मौत की खबर आ गई. पुत्री को जहर देकर मारा गया. सबूत मिटाने के लिए बाद में जानकारी दी गई. पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई.

छेड़खानी का आरोप लगाकर पीटा

दो युवतियों ने एक दुकानदार पर छेड़खानी का आरोप लगा उसकी पिटाई कर दी. अनवरगंज निवासी युवती के अनुसार वह दोस्त के साथ टाटमिल स्थित मॉल की एक दुकान से इलेक्ट्रानिक का सामान लेने गई थी. आरोप है कि सामान दिखाने के बहाने आरोपी उसे गोदाम ले गया. जहां दुकानदार ने उनकी सहेली को बुरी नीयत से दबोच लिया.

चार भाइयों को 11 साल बाद सजा

सचेंडी में युवक को कार से उतारकर लाठी-डंडे से पीटकर फायर करने वाले चार भाइयों को एडीजे छह की कोर्ट ने तीन साल की सजा 11 साल बाद सुनाई है. 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में एक आरोपी की फाइल अलग चल रही है. एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि सचेंडी निवासी श्याम सुंदर सिंह 17 सितंबर 13 को भौंती स्थित घर से पनकी जा रहा था. उसी समय भौंती हाईवे अंडरपास के नीचे शत्रुघन सिंह, मनोज सिंह, विनोद सिंह, सोनू सिंह और ओंकार सिंह हाथों में बंदूक और लाठी व डंडा लिए खड़े थे. जान से मारने के लिए श्याम सुंदर पर फायर किया, वह बाल-बाल बच गया. छोटा भाई पिंटू सिंह व सोनू शोर सुनकर आ गए तो उनको भी पीटा.

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