महिला की हत्या में पति को उम्रकैद, जुर्माना भी लगा

Update: 2023-04-22 12:20 GMT

मुरादाबाद न्यूज़: पत्नी की हत्या में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा मिली है. विवाहिता की फांसी लगने से मौत हुई थी. एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता ने दहेज हत्या मे दोषी मानते हुए सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जबकि केस में आरोपी महिला की सास के खिलाफ सबूत न मिलने पर बरी कर दिया.

मुरादाबाद जिले कांठ निवासी इंद्र राज सिंह ने अपनी पुत्री सर्वेश देवी की शादी गांव मल्लीवाला के सत्यपाल सिंह से की थी. पर यह शादी तीन साल ही कायम रह सकीं. 26 अप्रैल 2016 को शादी के तीन साल बाद ही 9 अप्रैल 19 को महिला की मौत हो गई. पिता ने दहेज के लिए बेटी का मारने का आरोप लगाया. घटना के समय उसके गले में साड़ी का फंदा मिला. आरोप है कि पति व अन्य ससुरालियों ने उसे मार डाला. तहरीर में वादी ने दहेज के लिए परेशान का आरोप लगाया. उसे बोलेरो गाड़ी के लिए परेशान किया जा रहा था. घटना की सुबह उसकी मौत की सूचना मिली. पुलिस ने आरोपी पति व सास शिव देई को काबू कर लिया. जबकि विवेचना के दौरान ननद शारदा के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसका नाम केस से निकाल दिया. मां बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. केस की सुनवाई एडीजे-दो पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में हुई. एडीजीसी रंजीत सिंह राठौर का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण गले में पड़ा साड़ी का फंदा रहा. यह फंदा महिला की लाश के पास मिला था. अदालत ने गवाहों के आधार पर पति सत्यपाल सिंह को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी. जबकि महिला की सास के खिलाफ कोर्ट ने सबूत न मिलने पर बरी कर दिया.

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