Kanpur Dehat कानपुर देहात। शिवली क्षेत्र के प्रतापपुर खास गांव में करीब चार साल पहले अतरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले की सुनवाई पूरी होने पर जिला जज ने आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रभारी डीजीसी विजय सिंह व एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के गांव लुधौरा निवासी रंजीत कमल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री अंजनी उर्फ पूजा की शादी हिंदू रीति रिवाज अनुसार करीब पांच साल पहले क्षेत्र के गांव प्रतापपुर खास निवासी अमित के साथ अपनी यथा सामर्थ्य दान दहेज देकर की थी, लेकिन अमित व उसके घरवाले दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उसकी पुत्री से लगातार अतरिक्त दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे।
इसकी जानकारी पुत्री ने अपनी मां को दी। इसपर उसने कई बार अमित और उसके घरवालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह लोग नहीं माने। 19 दिसंबर 2021 को उसकी पुत्री ने अमित द्वारा उसके साथ मारपीट करने की सूचना दी। जब वह पुत्री की ससुराल पहुंचा तो अमित कुल्हाड़ी से उसकी पुत्री की गर्दन पर वार कर रहा था। उसने ललकारा तो अमित भाग निकला। उसकी पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए अमित को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।